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Shravasti News: तेज़ रफ़्तार वाहन से घायल करने वाले तीन आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई सजा

On: October 9, 2025 10:00 PM
Balrampur News
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Shravasti News: तेज़ रफ़्तार से वाहन चलाकर लोगों को घायल करने के मामले में जनपद श्रावस्ती की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य चिन्हित मामलों में अपराधियों को त्वरित सजा दिलाना है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी के निर्देशन में जिले में चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में उन्होंने थाना स्तर पर पंजीकृत महत्वपूर्ण मुकदमों की समीक्षा करते हुए थाना प्रभारी और कोर्ट पैरोकारों को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए थे।

इन प्रयासों का परिणाम यह रहा कि मॉनिटरिंग सेल, संयुक्त निदेशक अभियोजन संवर्ग और न्यायालय पैरोकार की मेहनत से थाना मल्हीपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 225/2019 धारा 279, 337, 323 भादवि में दोषियों को सजा दिलाई जा सकी। इस मुकदमे में अकबाल ख़ाँ पुत्र हुसैनी, अनीसुद्दीन उर्फ मो. अनीस पुत्र मो. रसीजुद्दीन ख़ान और मोसीन ख़ान पुत्र रसीजुद्दीन, सभी निवासी राजापुर पुरैना, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती को अदालत ने तेज़ गाड़ी चलाने और चोट पहुँचाने के अपराध में दोषसिद्ध पाया।

मा0 न्यायालय सीजेएम श्रावस्ती ने तीनों आरोपियों को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास तथा प्रत्येक को 800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

इस फैसले के साथ श्रावस्ती पुलिस को एक और सफलता मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अपराधियों को सजा दिलाने के प्रति गंभीर और प्रतिबद्ध है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने कहा कि ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत ऐसे सभी चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी जारी रहेगी ताकि दोषियों को शीघ्र न्यायिक दंड मिल सके और आमजन में कानून के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ हो।

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