Balrampur News: बलरामपुर में विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, जिसकी अंतिम सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी।
अभियान के दौरान, यदि किसी मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, लेकिन वर्तमान सूची में मौजूद है, तो उन्हें भी गणना प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसे मतदाताओं की मैपिंग 2003 की सूची में उनके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी के नाम से की जाएगी।
मैपिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें 9 दिसंबर को मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद पहचान पत्र (आईडी) प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद दी गई 11 आईडी में से कोई एक प्रस्तुत न करने पर ही मतदाता सूची से नाम हटाया जाएगा।
नायब तहसीलदार अभिनव चौहान ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो 2003 में मतदाता नहीं थे, लेकिन बाद में वोटर बने हैं। ऐसे सभी लोगों को गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को देना होगा। प्रपत्र में कुछ जानकारी, जैसे माता-पिता का मतदाता नंबर, वैकल्पिक है और इसकी जानकारी न होने पर इसे खाली छोड़ा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाहित महिला को अपने माता-पिता का विवरण देना होगा, पति का नहीं। यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है और यहां मतदाता है, तो उसका प्रपत्र अभिभावक भरकर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसमें संबंध का उल्लेख करना होगा। गणना प्रपत्र में कोई ऐसी जानकारी नहीं मांगी गई है जिससे मतदाता परेशान हों।
आईडी प्रूफ के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं या कॉलेज/विश्वविद्यालय से जारी पढ़ाई का प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के अभिलेख, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज, वन अधिकार प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो) में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। यह आईडी केवल उन मतदाताओं को देनी होगी जिन्हें आईडी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।






