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Balrampur News: बलरामपुर हिंसा मामले में पूर्व सांसद रिज़वान जहीर समेत सभी आरोपी दोषमुक्त

On: October 29, 2025 9:50 PM
Balrampur News
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Balrampur News: बलरामपुर में 2021 के पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा और आगजनी के बहुचर्चित मामले में ADJ(MP/MLA)कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के बेलीखुर्द गांव में हुई इस घटना में पूर्व सांसद रिजवान जहीर,कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह सहित सभी 11 अभियुक्तों को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा।

मामला 26 अप्रैल 2021 का है,जब पंचायत चुनाव के मतदान के बाद पूर्व सांसद रिजवान जहीर और पूर्व जिला पंचायत सदस्य व कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी।आरोप था कि इस संघर्ष के दौरान पूर्व सांसद के समर्थकों ने दीपांकर सिंह की दो लग्जरी गाड़ियों में आग लगा दी थी और दो अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। घटना में पुलिस टीम के साथ भी अभद्रता और बल प्रयोग का आरोप लगाया गया था।

राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह,जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र प्रताप पाण्डेय ने पैरवी की। वहीं, अभियुक्त पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शत्रुजीत सिंह, राजकुमार श्रीवास्तव और राजेश कुमार त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष ने कुल दस गवाहों को अदालत में पेश किया।इनमें फरियादी अजीत कुमार त्रिपाठी, अरुण कुमार चौरसिया,अयोध्या सिंह,शैलेंद्र सोलंकी,सुनील यादव,उमेश यादव,राजेंद्र कुमार सिंह,रोहित सिंह,अनुसंधान अधिकारी दूधनाथ चतुर्वेदी और चिकित्सक डॉ. सुजीत कुमार शामिल थे,जिनके बयान दर्ज किए गए।

हालांकि,अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।अदालत ने पाया कि यह सिद्ध नहीं हो सका कि अभियुक्तों ने हिंसक भीड़ का हिस्सा बनकर लोक सेवकों के कार्य में बाधा डाली,न ही यह साबित हुआ कि किसी की हत्या का प्रयास किया गया या पुलिसकर्मियों से मोबाइल व सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश हुई।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके हैं। अतः उन्हें संदेह का लाभ देते हुए रिजवान जहीर,मो.आदिल,आकिब खान,साजिद,सोयब अहमद,रमीज नेमत खान,दीपांकर सिंह,शिवेंद्र उर्फ शुभांकर सिंह,शुभम सिंह,शिवम सिंह और विकास यादव को दोषमुक्त किया जाता है।

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