Balrampur News: बलरामपुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नारायण तिवारी की कोर्ट ने मंगलवार को छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त अरुण कुमार वर्मा को दोषी करार माना। कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
देहात क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 28 मार्च 2025 को उसकी आठ वर्षीय बेटी के साथ तीन लोगों ने छेड़खानी की थी। इसके आधार पर पुलिस ने ग्राम धुसाह निवासी अरुण कुमार वर्मा समेत दो अन्य के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अरुण कुमार वर्मा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने मामले में एक अन्य को दोषमुक्त करार दिया, जबकि किशोर के खिलाफ मुकदमा किशोर बाेर्ड में विचाराधीन है।






