---Advertisement---

Balrampur News: 36 साल बाद मिला न्याय: उतरौला में मारपीट के तीन आरोपी दोषी, न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना

On: October 7, 2025 8:06 AM
Balrampur news
---Advertisement---

Balrampur News: सिविल जज जूनियर डिवीजन/एसीजेएम उतरौला योगेश चौधरी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान सोमवार को मारपीट के मामले में तीन लोगों को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक सजा सुनाई है। 36 वर्ष बाद मुकदमे में फैसला हो सका है। न्यायाधीश ने दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

उतरौला क्षेत्र के ग्राम नंदमहरा निवासी जिन्नत ने 15 अप्रैल 1989 को पुलिस से शिकायत की थी। गांव के ही हकीम, मोहम्मद बख्श व यासीन पर गाली-गलौज, धमकी देने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षोंं की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद तीनों को मारपीट का दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment