Balrampur News: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) और ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बलरामपुर में महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹8,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला पचपेड़वा थाना क्षेत्र का है। 15 अक्टूबर 2019 को पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के विशुनपुर निवासी प्रकाश पुत्र दयाराम को अभियुक्त बनाया गया था।
मामले की विवेचना एसआई जितेंद्र बहादुर सिंह ने पूरी की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। एसपी विकास कुमार के निर्देश पर विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह और पचपेड़वा पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रभावी पैरवी की।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), बलरामपुर ने अभियुक्त प्रकाश को दोषी ठहराया। उन्हें 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ₹8,000 का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला महिला एवं बाल अपराधों के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति और न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।






